COPYRIGHT © Rajiv Mani, Journalist, Patna

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गुरुवार, 13 अक्तूबर 2016

मानदेय स्वीकृत

 संक्षिप्त खबरें 
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड पुलिस संगठन (जिला/इकाई, झासपु (आईआरबी) एवं वितंतु आदि सेवा में कार्यरत ऐसे सिपाहियों, हवलदारों, सहायक अवर निरीक्षकों, अवर निरीक्षकों एवं निरीक्षकों जिनका कार्यालय शनिवार एवं रविवार तथा राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी खुले रहते हैं, को उनके कठिन सेवाओं को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के समतुल्य मानदेय देने की स्वीकृती प्रदान की है।

झारखंड टाईगर ग्रुप प्रतिबंधित

रांची : राज्य सरकार ने झारखंड टाईगर ग्रुप (टाईगर ग्रुप) संगठन को सीएलए 1908 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है। टाईगर ग्रुप को उसके गठन की तिथि से अवैध घोषित किया गया है। इस संगठन के सदस्य बनने, उन्हें चंदा देने तथा उनकी उग्रवादी नीति से संबंधित कोई साहित्य या पर्णिका छापने या रखने को भी गैर कानूनी घोषित किया गया है। इस संगठन पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने तथा सरकार की नीतियों की अवहेलना कर विधि व्यवस्था को चुनौति देते हुए क्षेत्र में अशान्ति कायम करने का आरोप है। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड, रांची, विशेष शाखा झारखंड, रांची तथा उपायुक्त हजारीबाग ने भी इस संगठन को प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की थी।

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